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E-Daakhil portal for Consumer grievance redressal is now operational in 15 States/UTs. Department of Consumer Affairs is now proactively following up with the states to launch e-filing portal at their ends.
The Consumer Protection Act, 2019, which has come into force from 20th July, 2020, has provision for e-filing of consumer complaints in the Consumer Commissions and online payment of the fees for filing a complaint. A web application for E-filing of consumer complaints named “edaakhil.nic.in” has been developed by NIC for the purpose. This digital software for filing consumer complaints has the many features like e-Notice, case document download link & VC hearing link, filing written response by opposite party, fling rejoinder by complainant and alerts via SMS/Email.
The e-daakhil portal empowers the consumer and their advocates to file the consumer complaints along with payment of requisite fees online from anywhere for the redressal of their complaints. It also facilitates the consumer commissions to scrutinize the complaints online to accept, reject or forward the complaint to the concerned commission for further processing.
To facilitate the rural consumers for e-filing, it has been decided to integrate the Common Service Centres (CSC) with the e-daakhil portal. As many consumers at Gram Panchayat level may either not have access to electronic modes of communication or unable to use the tools, they may avail the services of CSCs in filing their complaints in the Consumer Commission. The work for integration of this portal with CSC is in under process.
E-filing was launched by National Consumer Dispute Redressal Commission (NCDRC) on 7th September, 2020. Delhi was the first state to implement it on 8th September, 2020. Later Maharashtra, Andaman & Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Chandigarh, Andhra Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Karnataka & Haryana implemented facility of e-filling in their respective States/UTs.
Department of Consumer Affairs had been proactively following up with the States/UTs to launch e-filing. Total 444 locations are covered including NCDRC, State Commissions and District Commissions.
उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु
उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु हो चुका है। उपभोक्ता मामले विभाग शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा edaakhil.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।
ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबन्धित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन उपलब्ध ना हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सीएससी की सेवाएँ ले सकते हैं। इस पोर्टल के साथ सीएससी को एकीकृत करने के लिए कार्य प्रगति पर है।
शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था जहां 8 सितंबर, 2020 से इसे शुरू किया गया। बाद में महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की।
उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी शिकायत की ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है। एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया है।