Norms of Aadhaar KYC are eased for opening of bank account and not for the change of address in Aadhaar, said the Department of Revenue (DoR), Ministry of Finance today while clarifying on Aadhaar KYC use with reference to its notification dated 13.11.2019 on amendment to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. The DoR said in a categorical statement that its notification is with regard to easing of Aadhaar KYC use for opening of the bank account for the convenience of people who often migrate from place to place for jobs or any other reason and it is not regarding the change of address in Aadhaar card, as has been misreported in various media.
Revenue Secretary, Dr. Ajay Bhushan Pandey said, “The amended PMLR applies only to Aadhaar KYC purposes for opening of bank account and not for the change of Address in Aadhaar card. If a person has moved residence for purposes of work and needs to use Aadhaar KYC for opening a new bank account or change his bank branch, etc., he can give a self declaration of new address while retaining the original address on his Aadhaar card”.
Dr Pandey said that the PML Rules amendment makes opening bank account easier for individuals who are living in an address different from their address in Aadhaar. People who submitted Aadhaar card with a different address as KYC at banks can now submit local address by providing a self-declaration.
He said that with this amendment, giving a self-declaration about a local address or any address other than the one on Aadhaar card will be sufficient as address proof to open bank account with Aadhaar KYC. This amendment brings in convenience especially for the migrant people. For example, if a migrant worker comes from Jharkhand to Mumbai and his/her Aadhaar has Jharkhand’s address, then to open a bank account a self-declaration about his/her local address in Mumbai will be sufficient for Aadhaar KYC.”
DoR sources said that the change has been made through an amendment in the PML Rules and not by way of amending Aadhaar Act/Regulations. So, it does not apply to change of address in Aadhaar card. This amendment has been issued to allow people who have used Aadhaar KYC to open bank account and want to give an address different from the address in Aadhaar as current address on self declaration basis.
‘आधार केवाईसी’ के नियम आधार कार्ड पर बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं
‘आधार केवाईसी’ के नियम ‘आधार’ कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम (पीएमएलआर), 2005 में संशोधन के लिए 13 नवम्बर, 2019 को जारी अपनी अधिसूचना के संदर्भ में आधार केवाईसी के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए आज यह जानकारी दी। राजस्व विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि आधार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के उपयोग को आसान बनाने से संबंधित उसकी अधिसूचना ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में सुविधा देने से संबंधित है, जो अक्सर रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। राजस्व विभाग का कहना है कि आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए इन नियमों को आसान नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में यह गलत जानकारी दी गई है।
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘संशोधित पीएमएलआर आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्यादि के लिए उसे आधार केवाईसी के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नये पते के बारे में स्व-घोषणा को दर्ज कर सकता है।’
डॉ. पांडेय ने कहा कि पीएमएलआर में संशोधन से उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज पते से अलग किसी और पते पर अब निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों में केवाईसी के रूप में अपने घर के अलग पते से युक्त आधार कार्ड पेश करते हैं, वे अब स्व–घोषणा करके अपना स्थानीय पता प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, ‘इस संशोधन के साथ ही घर के स्थानीय पते अथवा आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते के अलावा किसी अन्य पते के बारे में स्व–घोषणा प्रस्तुत करना ही आधार केवाईसी के साथ बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा। इस संशोधन से विशेषकर अपना निवास अन्यत्र ले जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कामगार झारखंड से मुंबई चला जाता/जाती है और उसके आधार कार्ड पर झारखंड का पता दर्ज है, तो बैंक खाता खोलने के लिए मुंबई में अपने स्थानीय पते के बारे में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई स्व–घोषणा ही आधार केवाईसी के लिए पर्याप्त होगी।’
राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव आधार अधिनियम/नियमों में संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि पीएमएलआर में संशोधन के जरिए किया गया है। अत: यह आधार कार्ड पर घर के पते में परिवर्तन पर लागू नहीं होता है। यह संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि ऐसे लोगों को सुविधा हो सके, जिन्होंने बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी का उपयोग किया है और अब वह स्व-घोषणा के आधार पर वर्तमान पते के रूप में आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते से भिन्न पता देना चाहते हैं।