In order to facilitate the travel of youth participants of “Ek Bharat Shrestha Bharat” program, Indian Railways has decided to grant 50% concession in basic fares of Second/Sleeper Class to youths with earnings/emoluments of not more than Rs.5000/- per month for travelling from one State to another State to take part in ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’ programme. This concession has been granted as a special case and it is admissible only in the normal train services and not for booking of Special Trains/Coaches.
The concessional return journey tickets may also be issued on payment of one single journey fares of Second/Sleeper class Mail/Express fares to persons travelling more than 300 Kms from the journey commencing station to the station serving the place of the Festival.
This concession will be provided on production of requisite certificate in the prescribed railway format from the Secretary of concerned Department of Human Resource Development of various States. The intending participants are required to submit the certificate to the authorized officers of the Railway concerned, namely the Chief Commercial Manager, the Divisional Commercial Manager etc. who will issue them the concession orders on presentation of which only the Station Master will allow the concession to them.
Certificates will not be issued to those whose travelling expenses are to be borne by the Central or State Government or a local body or statutory or a Corporation or a Government Undertaking or a University.
It may also be noted that supplementary charges, reservation charges and other applicable charges etc shall be levied in full for both directions.
Principal Chief Commercial Manager of the concerned Zonal Railways may be approached for any complaint in regard to grant of concession.
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं को भारतीय रेल यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट देगी
भारतीय रेल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं को यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट देगी। यह छूट केवल दूसरी श्रेणी/शयनयान के मूल किराए पर मिलेगी। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले ऐसे युवा छूट के हकदार होंगे जिनकी कुल मासिक आय 5000 से ज्यादा नहीं है। यात्रा किराये में छूट का प्रावधान केवल सामान्य रेल गाड़ियों के लिए है। विशेष रेल गाड़ियों और विशेष सुविधाओं वाले रेल डिब्बों पर यह लागू नहीं होगा।
यात्रा की शुरूआत वाले स्थान से गन्तव्य स्थल तक 300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वालों को वापसी यात्रा के लिये मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरी श्रेणी/शयनयान के एक तरफ के किराये के भुगतान पर भी यह छूट दी जाएगी।
यह छूट विभिन्न राज्यों के संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा रेलवे के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र दिखाए पर ही दी जाएगी। इच्छुक प्रतिभागियों को संबंधित रेलवे के अधिकृत अधिकारियों, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक आदि के समक्ष यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उन्हें इसके बाद रेल किराये में छूट दिए जाने का आदेश जारी करेगा। इस आदेश के आधार पर संबंधित रेलवे स्टेशन मास्टर किराए में छूट देने की अनुमति देगा।
इस छूट का लाभ ऐसे लोग नहीं ले सकेंगे जिनकी यात्रा का खर्च केन्द्र या राज्य सरकारों, स्थानीय वैधानिक निकायों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाता है।
यात्रा किराये में छूट केवल मूल किराये पर लागू होगी। रेल टिकट पर लगने वाले अतिरिक्त प्रभार, आरक्षण शुल्क तथा अन्य ऐसे शुल्कों पर छूट का प्रावधान नहीं है।
छूट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संबंधित रेल जोन के प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।