The 36th GST Council Meeting was held here today Via Video Conference under the chairmanship of Union Finance & Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman. The meeting was also attended by Union Minister of State for Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur besides Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey and other senior officials of the Ministry of Finance. The Council has recommended the following:
- GST rate related changes on supply of goods and services
- The GST rate on all electric vehicles be reduced from 12% to 5%.
- The GST rate on charger or charging stations for Electric vehicles be reduced from 18% to 5%.
- Hiring of electric buses (of carrying capacity of more than 12 passengers) by local authorities be exempted from GST.
- These changes shall become effective from 1st August, 2019.
- Changes in GST law:
- Last date for filing of intimation, in FORM GST CMP-02, for availing the option of payment of tax under notification No. 2/2019-Central Tax (Rate) dated 07.03.2019 (by exclusive supplier of services), to be extended from 31.07.2019 to 30.09.2019.
- The last date for furnishing statement containing the details of the self-assessed tax in FORM GST CMP-08 for the quarter April, 2019 to June, 2019 (by taxpayers under composition scheme), to be extended from 31.07.2019 to 31.08.2019.
(Note: The recommendations of the GST Council have been presented in this release in simple language for information of all stakeholders. The same would be given effect through relevant Circulars/Notifications which alone shall have the force of law.)
सभी विद्युत चालित वाहनों एवं विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर घटाकर 5 % की गई
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। परिषद ने निम्नलिखित की अनुशंसा की है :
- वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव
- सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई
- विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई
- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई
- जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे
- जीएसटी कानून में बदलाव :
- 03.2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019 – केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 30.09.2019 की जाएगी।
- अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 31.08.2019 की जाएगी।
(नोट : जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं को इस विज्ञप्ति में सभी हितधारकों की सूचना के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसे सुसंगत परिपत्रों/अधिसूचनाओं के माध्यम से कानूनी रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। )